पुरानी कारों के बाजार में ग्राहकों से धोखाधड़ी रोकने की कवायद


ध्रुवाक्ष साहा / नई दिल्ली September 16, 2022






पुरानी कार के बाजार में कुछ नियामकीय खामियां सामने आने के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की बिक्री को लेकर दिशानिर्देश व नए कानून की मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसका मकसद पुरानी कार की खरीद-बिक्री के बाजार में धोखाधड़ी की गतिविधियां रोकना है।

बुधवार की रात में जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘मौजूदा स्थिति में वाहनों के हस्तांतरण से लेकर तीसरे पक्ष को नुकसान को लेकर देनदारी सहित कई विवाद सामने आते हैं। चूक करने वाले के निर्धारण में भी दिक्कत होती है।’ मसौदे के मुताबिक अब पंजीकृत वाहनों के डीलरों के लिए पंजीकरण अधिकारियों से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया गया है, जो 5 साल के लिए होगा। मंत्रालय ने बताया कि भारत में पुरानी कार के बाजार ने तेजी से वृद्धि की है।

खासकर पुरानी कारों की ऑनलाइन खरीद-बिक्री होने के कारण यह और मजबूत हुआ है। बहरहाल पुरानी कारों की ऑनलाइन बिक्री में धोखा देने वाले बिचौलियों द्वारा ग्राहकों को शिकार बनाए जाने की संभावना बढ़ी है। बिचौलियों को अब फिर से बेचने के लिए लिए जाने वाले पंजीकृत वाहन के बारे में प्राधिकारियों को सूचित करना होगा। 



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