डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की है। इनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। नए वार्ड पहले की परिषद से 22 कम हैं, जहां तीन निगमों में 272 वार्ड थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2022 एफ नंबर 14011/04/2022 दिल्ली-2। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित, केंद्र सरकार इसके द्वारा दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की कुल सीटों की संख्या ढाई सौ (250) के रूप में निर्धारित करती है।
अधिसूचना में कहा गया है, आगे, पूर्वोक्त अधिनियम (संशोधित) की धारा 3 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की कुल सीटों की संख्या भी निर्धारित करती है, जिनके लिए आरक्षित किया जाना है। अनुसूचित जाति के सदस्यों के रूप में बयालीस (42) के रूप में, सीटों की कुल संख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या दिल्ली की कुल जनसंख्या (2011 की जनगणना) से है।
आईएएनएस
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