नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त SEBI, लगाया 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना


आईएलफएस और तीन लोगों ने लेखा मानकों के नियमों एवं प्रावधानों के उल्लंघन किया है
बीएस वेब टीम / नई दिल्ली September 16, 2022






भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड और तीन अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने इन सभी पर लगभग 1.75 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई है। 


सेबी के मुताबिक, इस कंपनी और तीन लोगों ने लेखा मानकों के नियमों एवं प्रावधानों के उल्लंघन किया है। 


सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने जांच में पाया कि वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क द्वारा लिये गये कर्ज के रूप में संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन में नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिसके कारण सेबी ने कंपनी समेत इन 3 लोगों पर कुल 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

 

बता दें कि सेबी ने IL&FS Transportation Networks (नोटिसी 1) पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और बाकी 3 लोगों पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन तीन लोगों में रामचंद करुणाकरन (नोटिसी 2), दिलीप भाटिया (नोटिसी 3) और कृष्णा गर्ग (नोटिसी 4) शामिल हैं।

 

क्या है सेबी का आदेश? 

 

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 42 पेज का आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, उन्होंने LODR यानी कि (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) के प्रावधान का पालन नहीं किया है। साथ ही इन लोगों ने यूनिफार्म लिस्टिंग एग्रीमेंट, इक्विटी लिस्टिंग एग्रीमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नियमों को भी तोड़ा है।



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